एस के श्रीवास्तव विकास
वाराणसी/-जनपद में गंगा सहित विभिन्न नदियों में बाढ़ आने के कारण इन नदियों के तटीय क्षेत्रों के गांवों में फसलों की क्षति सम्भावित है।ऐसे मे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित कृषकों को जिनकी बाढ़ से फसल क्षति हुई है उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने हेतु जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वित एवं राजस्व) के द्वारा राजस्व विभाग,कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनी के क्षेत्रीय कर्मचारियों की टीम गठित कर फसल क्षति का सर्वे कराया जा रहा है।सर्वे के उपरांत योजना के प्राविधान के अनुसार पात्र किसानों को बीमा कम्पनी के माध्यम से क्षतिपूर्ति प्रदान करायी जायेगी।

शुक्रवार को उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी संगम मौर्या ने बाढ़ से प्रभावित ग्राम पंचायतों के सम्बंधित किसानों से अपील की है कि जिन किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराया गया है वे क्षतिपूर्ति हेतु टोल फ्री नम्बर-14447 पर फसलों की क्षति की सूचना दे दें।किन्ही कारणों से यदि टोल फ्री नम्बर पर सम्पर्क न हो सके तो ऐसी स्थिति में अपने विकास खण्ड के राजकीय कृषि बीज भण्डार/जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय में से किसी एक जगह लिखित रूप से अवगत करा दें।जनपद के उप कृषि निदेशक अमित जायसवाल ने बताया कि ऋणी किसान आगामी 30 अगस्त तक अपने बैंक शाखा से एवं गैर ऋणी कृषक 14 अगस्त तक अपने नजदीकी सीएससी पर जाकर अपनी फसलों का बीमा करा लें जिससे भविष्य में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नियमानुसार बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति का लाभ दिलाया जा सके।


