एस के श्रीवास्तव विकास

वाराणसी/-दी तहसील बार एसोसिएशन राजातालाब के चुनाव के दौरान न्याय के मंदिर में लोकल बार चुनाव का आदेश हाईकोर्ट से कराने के मुख्य कर्णधार हाईकोर्ट के विद्वान अधिवक्ता बैरिस्टर सिंह,मुकदमे के पेटीशनर मोहम्मद आरीफ एवं मोहम्मद आरीफ बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश मुकदमा नंबर 40685/2025 के मुख्य सूत्रधार बनारस बार के बरिष्ठ अधिवक्ता राजेश प्रसाद सिंह का राजातालाब तहसील के अधिवक्ताओ ने माल्यार्पण कर अभिनंदन कर बधाई दिया।

अधिवक्ता विनय शंकर राय “मुन्ना” ने कहा कि अधिवक्ताओ की मातृ संस्था आल इण्डिया बार काउंसिल एवं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश अधिवक्ताओ के वैधानिक अधिकारो का हनन कर लोकतंत्र का गला घोटने की साजिश रची थी जिसको हाईकोर्ट इलाहाबाद बार के संयुक्त सचिव प्रशासन विद्वान अधिवक्ता बैरिस्टर सिंह की ने उक्त मुकदमें में साक्ष्य के साथ मजबूत बहस कर मोहम्मद आरीफ द्वारा दाखिल मुकदमा जिसकी अकथ पैरवी राजेश प्रसाद सिंह ने करके बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के चुनाव पर लगे अवैधानिक रोक को अवैधानिक बताते हुये चुनाव कराने का आदेश दिया जिसका परिणाम है कि न्याय के मंदिर में लोकतंत्र का वार्षिक पर्व हो रहा है।अभिनंदन में प्रमुख रूप से सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री कन्हैया पटेल,दी बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री प्रदीप राय,विनय शंकर राय”मुन्ना”, सत्येन्द्र श्रीवास्तव,रामाश्रय पटेल,संजय लालवानी,जितेंद्र सिंह,रविन्द्र यादव,विजय नारायण वर्मा,धर्मेंद्र कन्नौजिया सहित इत्यादि अधिवक्ता शामिल थे।


