spot_img
23.6 C
Varanasi
Friday, February 13, 2026

Buy now

spot_img

गाजीपुर में दरिंदे को नाबालिग से दरिंदगी पर कठोर सजा, अदालत ने कहा – कोई रहम नहीं!

spot_img

गाजीपुर। “बेटियों के गुनहगार अब नहीं बचेंगे!” — उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दरिंदों की अब खैर नहीं। गाजीपुर में 12 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले कोतवाली थाना क्षेत्र के सट्टी मस्जिद निवासी अब्दुल मजिद को अदालत ने 20 साल की कठोर सजा सुनाकर सलाखों के पीछे धकेल दिया।

थाना कोतवाली क्षेत्र के मु०अ०सं०-360/2022 में दर्ज इस मामले में आरोपी ने मासूम के साथ हैवानियत की थी। अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की जबरदस्त पैरवी के चलते कोर्ट ने फैसला सुनाने में कोई नरमी नहीं दिखाई।

सुनाया गया फैसला:

  • 🔹 पॉक्सो एक्ट (धारा 5/6): 20 साल का कठोर कारावास + ₹25,000 जुर्माना
  • 🔹 धारा 354 IPC: 3 साल का कारावास + ₹5,000 जुर्माना
  • 🔹 धारा 506 IPC: 2 साल का कारावास

बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए अब यूपी की ज़मीन तंग है। डीजीपी स्तर से चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत यह फैसला एक कड़ा संदेश है— अब कोई भी अपराधी कानून की पकड़ से बाहर नहीं।

जिला अभियोजन अधिकारी ने कहा, “यह फैसला सिर्फ एक सजा नहीं, बल्कि समाज के हर दरिंदे के लिए चेतावनी है। हम हर मासूम के लिए लड़ेंगे, और गुनहगारों को घुटनों पर लाकर ही दम लेंगे।”

spot_img

सम्बन्धित ख़बरें

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

लेटेस्ट न्यूज़

error: Content is protected !!

Home

Latest News

Web Stories

WhatsApp