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विधान बसेरा ढाबा के मालिक समेत अन्य पर किराए का कमरा देकर देहव्यापार कराने सहित अन्य मामले में मुकदमा किया गया दर्ज

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एस के श्रीवास्तव विकास

वाराणसी/-मिर्जामुराद पुलिस ने शुक्रवार की देर रात हल्का दरोगा के तहरीर पर हाइवे के किनारे रूपापुर (मिर्जामुराद) स्थित विधान बसेरा ढाबा मालिक समेत अन्य के खिलाफ गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई।मिर्जामुराद थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि बीते बुधवार को विधान बसेरा ढाबा में मेंहदीगंज गांव निवासिनी एमएससी की छात्रा अलका बिन्द की हत्या की गई थी।जिसके बाद शुक्रवार की रात हल्का के दरोगा धीरज कुमार सिंह ने तहरीर देकर बताया कि ढाबे के आड़ में छल करते हुए पीछे बनाये गए कमरों को किराये पर देकर अवैध तरीके से सराय के रूप में उपयोग किया जा रहा था एवं उन कमरों को महिला-पुरुष लड़के-लड़कियों से धन लेकर,अनैतिक देह व्यापार हेतु किराये पर दिया जाता रहा और उक्त तथ्यों व धटना के दृष्टिकोण धोखाधड़ी तथा अनाधिकृत रूप से किया जाता रहा है।जिस पर पुलिस ने ढाबा मालिक प्रगट नारायण सिंह,ढाबा मैनेजर व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ धारा 318(3),अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 3/4/5/6 और 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही में जुट गयी है।

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