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सात वर्ष पूर्व जब्त पचास किलो गेहूँ की होगी राजातालाब तहसील सभागार में दस नवम्बर को नीलामी एसडीएम ने जारी किया नीलामी आदेश

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एस के श्रीवास्तव विकास

वाराणसी/-राजातालाब तहसील सभागार सोमवार को को बीते सात वर्ष पूर्व जब्त 50 किलो गेहूँ की नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।न्यायालय अपर जिलाधिकारी (नाआ) वाराणसी के समक्ष योजित निम्नलिखित वादो में प्रवर्तन कार्य के दौरान अधिग्रहित आवश्यक वस्तुओं/सामग्री को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया है।जब्त आवश्यक वस्तुओं/सामाग्री की नीलामी किया जाना है,जिसका विवरण निम्नवत है वाद संख्या-164/सन् 2017 सरकार बनाम नन्दू राम के वाद में न्यायालय द्वारा आदेश 20 जनवरी 2018 पारित किया गया है,जिसमें खाद्यान्न पचास किलो गेहूँ को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया है।अधिग्रहित सामग्रियों की नियमानुसार नीलामी कराकर प्राप्त धनराशि को राजकीय कोषागार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराते हुए अनुपालन आख्या मूल चालान सहित न्यायालय में बीस दिवस में प्रेषित करें।उपरोक्त वादों में जब्त सामाग्री की नीलामी तहसील राजातालाब के सभागर बजे किया जाना है।इच्छुक व्यक्ति/फर्म समय पर नीलामी में प्रतिभाग कर सकते है।राजातालाब स्थित आपूर्ति कार्यालय में नीलामी दिनांक 10 नवम्बर 25 को अपरान्ह 3 बजे सामाग्री के अवलोकनोपरान्त निर्धारित तिथि एवं नीलामी तिथि से पूर्व इच्छुक व्यक्ति/फर्म तहसील के सम्बन्ध विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।नीलमी में अधिकतम बोली लगाने वाले फर्म/व्यक्ति को बोली गयी धनराशि चालान के माध्यम से निर्धारित लेखा शीर्षक में तीन दिनों के भीतर जमा करने के पश्चात ही जब्त सामाग्री हस्तगत की जायेगी।यदि किसी कारणवश उक्त निर्धारित तिथि पर नीलामी प्रकिया सम्भव नहीं हो पाती तो अगले कार्य दिवस पर निर्धारित समय पर सम्पादित की जायेगी।उपरोक्त आदेश एसडीएम राजातालाब द्वारा दिया गया है।

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