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आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडम‍िशन के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ

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एस के श्रीवास्तव विकास

वाराणसी/-निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 तथा पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।जिसके एडम‍िशन के लिए दो फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे आपको बता दें कि अलाभित समूह में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,पिछड़ा वर्ग,दिव्यांग,एचआईवी अथवा कैंसर पीड़ित अभिभावक के बच्चे,निराश्रित तथा बेघर बच्चे सम्मिलित हैं।दुर्बल वर्ग में अंत्योदय कार्डधारक,पेंशन प्राप्तकर्ता तथा वार्षिक आय एक लाख रुपये तक वाले परिवार शामिल होंगे।आयु की गणना 1 अप्रैल से की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी तथा आधार कार्ड,आधार लिंक बैंक खाता व आवश्यक प्रमाणपत्र अनिवार्य होंगे।आवेदन केवल निवास क्षेत्र की ग्राम पंचायत या वार्ड के विद्यालय में ही मान्य होगा।एक से अधिक आवेदन करने पर सभी निरस्त माने जाएंगे।किसी भी समस्या के लिए जनपद स्तर पर दूरभाष संख्या 05422-983598 या संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हरहुआ से संपर्क किया जा सकता है।यह जानकारी पंकज कुमार खंड शिक्षा अधिकारी हरहुआ के द्वारा दी गयी है।

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