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खाद्यान्न खोटाला मामले में दो कोटेदारों के खिलाफ वाराणसी के जंसा व सिंधौरा में मुकदमा हुआ दर्ज

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एस के श्रीवास्तव विकास

वाराणसी/-प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गरीबो के हक के सरकारी राशन पर कोटेदार द्वारा कलाबाजरी करने का मामला प्रकाश में आया है।प्राप्त जानकारी के मुताबिक आराजी लाइन विकास खण्ड के ग्राम प्रधान सजोई द्वारा प्रस्तुत शिकायत के क्रम में शनिवार को उप जिलाधिकारी राजातालाब शांतुन कुमार सिनसिनवार के निर्देशानुसार श्री शुक्खु उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत सजोई के वितरण व व्यवहार की जांच श्री जितेंद्र कुमार पूर्ति निरीक्षक राजातालाब द्वारा की गई।

जांचोपरान्त दुकान संचालन वितरण एव लगभग 30 कुंतल खाद्यान्न के गबन/कालाबाजारी की अनियमितता प्रकाश में आई,जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी वाराणसी की अनुमति प्राप्त करते हुए श्री सुक्खू के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत थाना जंसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया गया।

वही दूसरी तरफ ग्राम पंचायत बसंतपुर के कार्डधारकों द्वारा प्रस्तुत शिकायत के क्रम में उप जिलाधिकारी के निर्देशानुसार श्री कांता राम उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत बसंतपुर विकास खंड पिण्डरा वाराणसी के वितरण व व्यवहार की जांच श्री प्रदीप कुमार शुक्ल पूर्ति निरीक्षक पिण्डरा द्वारा की गई।जांचोपरान्त दुकान संचालन अनियमित वितरण एव लगभग 92 कुंतल खाद्यान्न के गबन/कालाबाजारी की अनियमितता प्रकाश में आई,जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी वाराणसी की अनुमति प्राप्त करते हुए

श्री कांता राम के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत थाना सिंधौरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया गया है।दोनों कोटेदार द्वारा भारी मात्रा में सरकारी राशन का कलाबाजरी किये जाने से वाराणसी जनपद के सभी आठो विकास खण्ड के कोटेदारों के कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ी हो गयी है।

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